ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट होगा मुश्किल: 75% अंक लाना जरूरी

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर - केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें लाइसेंस में नाम-पता बदलने की फीस खत्म करने, ऑनलाइन आधार सत्यापन पर शुल्क नहीं लेने और आवेदनों के निपटारे के लिए समय-सीमा तय करने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। अभी ये बदलाव प्रस्तावित हैं, लागू नहीं हुए हैं।
 
ड्राफ्ट के मुताबिक, सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल के आकलन में पास होने के लिए न्यूनतम अंक 60 फीसदी से बढ़ाकर 75 फीसदी करने का प्रस्ताव है। ट्यूटोरियल कम से कम 30 मिनट का होगा। इसका उद्देश्य आवेदकों को यातायात नियमों और सुरक्षित ड्राइविंग के बारे में बेहतर जानकारी देना है।
प्रस्ताव के तहत ऑनलाइन आधार सत्यापन के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस की सेवाएं लेने वालों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। लाइसेंस में नाम, पता, मोबाइल नंबर और दूसरी व्यक्तिगत जानकारी अपडेट कराने की फीस खत्म करने का भी प्रस्ताव है।

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