फिरौती के लिए बच्चे के कत्ल मामले में 5 को उम्रकैद



गुरदासपुर, 9 जनवरी (दीपक कुमार) : आज माननीय एडिशनल ज़िला सैशन जज श्री रजनीश गर्ग की अदालत द्वारा फिरौती के लिए अगवा करके कत्ल किए बच्चे के मामलों में 5 दोषियों को उम्रकैद और 80-80 हज़ार रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि साल 2015 में बटाला शहर से एक 5 साला बच्चे को 20 लाख रुपए की फिरौती के लिए अगवा किया गया था। परन्तु फिरौती न मिलने पर दोषियों ने बच्चे को मारकर नहर में फैंक दिया था। इस संबंधित जानकारी देते मृतक बच्चे के पिता नरिंदर कुमार भाटिया निवासी मौनी मोहल्ला बटाला ने बताया कि 8 अक्तूबर, 2015 को उनके पुत्र कृष्णा भाटिया को कुछ नौजवानों की तरफ से अगवा किया गया था। जिस संबंधित उन्होंने 9 अक्तूबर 2015 को अज्ञात व्यक्तियों खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। परंतु जांच दौरान यह सामने आया कि मोहल्ला मौनी के ही नौजवान सुनील कुमार, सचिन कुमार, अनिल कुमार तीनों पुत्र जनक राज, हीरा सिंह पुत्र रणजीत सिंह, बिक्रम सिंह उर्फ बिक्की पुत्र सुरिंदर सिंह सभी निवासी बटाला और राहुल वर्मा पुत्र सुरिंदर वर्मा, दीपक महाजन उर्फ दीपू बाबा पुत्र प्रबोध चंद्र दोनों निवासी गोपाल नगर धारीवाल इस मामले में शामिल थे। जिन पर पुलिस ने अलग-अलग धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज करके इनको काबू कर लिया था। उल्लेखनीय है कि यह मामला उस समय काफी चर्चा में रहा था, क्योंकि कृष्णा अपने मां-बाप का अकेला पुत्र होने के कारण मोहल्ला निवासियों का भी हरमन प्यारा था। आज इस मामले में फैसला सुनाते हुए माननीय अदालत ने सचिन कुमार और अनिल कुमार पुत्र जनक राज को इस मामले में से बेदोशे करार देते हुए बरी कर दिया है। जबकि बाकि के पांच को इस मामलो में दोषी मानते हुए उम्रकैद की सज़ा और 80-80 हज़ार रुपए प्रति व्यक्ति जुर्माने की
सज़ा सुनाई गई है।