डी.जी.पी. सुरेश अरोड़ा का तीन माह के लिए कार्यकाल बढ़ा

चंडीगढ़, 12 सितम्बर (विक्रमजीत सिंह मान) : पंजाब पुलिस के डी.जी.पी. सुरेश अरोड़ा को आज 3 महीने की एक्सटैंशन मिल गई है। केन्द्र सरकार ने पंजाब सरकार की सिफारिश पर अरोड़ा सेवा काल में वृद्धि कर दी है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन आदेशों के बाद 1982 बैच के आई.पी.एस. अधिकारी सुरेश अरोड़ा अब 30 दिसम्बर तक राज्य के पुलिस प्रभारी बने रहेंगे। वर्णनीय है कि अरोड़ा 30 सितम्बर को सेवा मुक्त होने जा रहे थे। अरोड़ा ने राज्य के पुलिस प्रभारी के तौर पर 25 अक्तूबर 2015 को राज्य में अकाली-भाजपा की सरकार के समय पद संभाला था। उस समय अकाली-भाजपा सरकार ने सुमेध सैनी को हटाकर सुरेश अरोड़ा को पंजाब का नया पुलिस प्रभारी नियुक्त किया था। सैनी को राज्य में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के बाद हुई घटनाओं के कारण लोगों में पुलिस के खिलाफ बढ़े रोष के बाद हटा दिया गया था। दूसरी ओर बताया जा रहा है कि पंजाब में कांग्रेस सरकार ने यह कदम अगले डी.जी.पी. की नियुक्ति में पैदा हुई उलझन के कारण लिया है क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनज़र किसी भी राज्य को सीनियर अधिकारियों का पैनल केन्द्रीय यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन (यू.पी.एस.सी.) के पास भेजने का निर्देश है, पैनल द्वारा तीन अधिकारियों का चयन किया जाएगा जिसमें एक को ही राज्य सरकार डी.जी.पी. के रूप में चुनेगी। इसके बाद 10 अगस्त को राज्य सरकार ने यह भी कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ एक रिव्यू याचिका दायर करेगी जो डी.जी.पी. के पद खाली होने पर तीन महीने पहले सीनियर पुलिस अधिकारियों के नाम यू.पी.एस.सी. के पास भेजने के लिए राज्यों को मजबूर करता है। इससे पहले पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस एक्ट का संशोधन भी किया था, जिसमें प्रमुख सचिव की अगुवाई में एक कमेटी का गठन करके राज्य के डी.जी.पी. के पद के लिए योग्य तीन पुलिस अधिकारियों का पैनल बनाने की बात कही गई है। इस संशोधन से राज्य को पैनल में से एक अधिकारी चुनने का अधिकार दिया गया।