अब ग्रामीण क्षेत्र के सर्टीफिकेट बी.डी.पी.ओ. द्वारा होंगे जारी

लुधियाना, 4 फरवरी (अ.स.): ज़िला प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के सर्टीफिकेट अब एस.डी.एम. या तहसीलदार द्वारा जारी करने की अपेक्षा ब्लाक विकास और पंचायत अधिकारियों द्वारा जारी किए जायेंगे। यह प्रगटावा डिप्टी कमिश्नर प्रदीप कुमार अग्रवाल ने किया। डी.सी. ने कहा कि पंजाब सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग द्वारा जारी पत्र द्वारा यह सर्टीफिकेट जारी करने के लिए ब्लाक विकास और पंचायत अधिकारियों को डैजीग्नेटिड अधिकारी नामज़द किया गया है, जबकि ज़िला विकास और पंचायत अधिकारी को फस्ट एपीलेट अथारटी और डिप्टी कमिश्नर को सैकेंड एपीलेट अथारटी के अधिकार दिए गए हैं। प्रार्थी अब अपने आवेदन निर्धारित प्रोफार्मे में भरकर पंचायत सचिव और सरपंच से तस्दीक कराएंगे। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज़ स्व.-घोषणा पत्र, दो पासपोर्ट साईज़ फोटो, फीस 60 रुपए, आधार कार्ड की कापी, पिछले पांच सालों से रिहायश के प्रमाण (वोटर कार्ड, ड्राईविंग लाईसैंस, पासपोर्ट, बिजली बिल, पानी बिल, टैलीफोन बिल में के एक) के रूप में लगाना होगा। यदि प्रार्थी नाबालिग है तो आवेदन के ऊपर उसके माता-पिता या गार्डियन द्वारा हस्ताक्षर किए जाने अनिवार्य होंगे।