चरनजीत शर्मा की अपील पर सुनवाई टली, नहीं मिली कोई राहत

चंडीगढ़, 15 फरवरी (सुरजीत सिंह सत्ती): बहबल कलां गोलीकांड में फंसे पूर्व एस.एस.पी. चरनजीत शर्मा द्वारा हाईकोर्ट की एकल बैंच के आदेश को चुनौती देती अपील की सुनवाई करते हुए दोहरी बैंच ने फिलहाल कोई राहत न देते हुए सुनवाई आगे डाल दी है। शर्मा ने जस्टिस रणजीत सिंह रिपोर्ट को चुनौती देते हुए उसके विरुद्ध एफआईआर की कार्रवाई समाप्त करने की मांग की थी परंतु एकल बैंच ने रणजीत सिंह की रिपोर्ट बरकरार रखते हुए एस.आई.टी. को जांच तेज़ी से करने की हिदायत कर दी थी और याचिका खारिज कर दी थी। इस फैसले को शर्मा ने दोहरी बैंच के समक्ष अपील के ज़रिये चुनौती दी थी और दूसरी ओर सरकार ने भी केविएट दायर की हुई थी कि यदि एकल बैंच के फैसले के विरुद्ध कोईट याचिका दायर की जाती है तो याचिका के साथ सरकार का पक्ष सुना जाए। केविएट व याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस कृष्णा मुरारी व जस्टिस अरुण पल्ली की दोहरी बैंच ने कहा कि वह पहले रिकार्ड को परखना चाहती है। हाईकोर्ट ने चरनजीत शर्मा को फिलहाल कोई राहत न देते हुए अगली सुनवाई 21 फरवरी पर डाल दी है। बिक्रमजीत सिंह को भी अंतरिम राहत: बहबल कलां कांड में ही फंसे तत्कालीन एस.पी. बिक्रमजीत सिंह को भी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। उसने अग्रिम ज़मानत की याचिका दायर की थी और कहा था कि उसके विरुद्ध आरोप साबित नहीं होते, लिहाज़ा अग्रिम ज़मानत दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट के जस्टिस रामेन्द्र जैन की बैंच ने शर्त आधारित अंतरिम ज़मानत दे दी है और सरका को उसी तारीख के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिस तारीख के लिए इंस्पैक्टर प्रदीप सिंह की ज़मानत याचिका पर हुआ है।