हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा 25 मार्च को सुखबीर और मजीठिया को पेश होने के आदेश 

चंडीगढ़, 20 फरवरी - (सुरजीत सत्ती) - बेअदबी और बहबल कलां गोलीकांड की जांच कर चुके जस्टिस रणजीत सिंह की ओर से सुखबीर बादल और मजीठिया के विरुद्ध कमीशन की रिपोर्ट और कमीशन के सदस्यों पर बयानबाजी को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर जस्टिस अमित रावल की सिंगल बेंच ने 25 मार्च का नोटिस जारी करते सुखबीर बादल और मजीठिया को निजी तौर पर पेश होने के लिए कहा है। पिछली सुनवाई पर बैंच ने कहा थी कि कमीशन बनाने के समय पर जारी नोटिफिकेशन देखी जायेगी कि जिस समय पर सुखबीर बादल और मजीठिया ने कमीशन की रिपोर्ट और कमीशन के सदस्यों बारे बयानबाजी की थी, क्या उस समय पर कमीशन अस्तित्व में था या नहीं। बैंच ने इस बात पर संतुष्टि व्यक्त की है कि कमीशन की मियाद 31 अगस्त 2018 तक थी और सुखबीर बादल और मजीठिया की ओर से कथित तौर पर बयानबाजी 23 और 27 अगस्त को की गई थी परिणामस्वरूप इस बयानबाजी के समय पर कमीशन अस्तित्व में था। जिसके बाद दोनों को नोटिस जारी कर निजी तौर पर पेश होने के लिए कहा गया है।