ग्रॉसरी स्टोर, गोदामों और दवा दुकानों को धारा 144 के दायरे से बाहर रखें


नई दिल्ली 15 अप्रैल  केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा है कि ग्रॉसरी स्टोर, गोदामों और दवा दुकानों को धारा 144 के दायरे से बाहर रखें, ताकी समानों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकते। केंद्र ने राज्य से कहा कि लोगों में जागरूकता फैलाना भी शुरू करें जिससे कि लोग घबराकर जरूरत से ज्यादा चीजें ना खरीदने लगें। जरूरी सामानों की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।