पी.जी.आई द्वारा पंजाब सरकार को तम्बाकू वैंडर लाइसैंसिंग एक्ट लागू करने की सिफारिश

चंडीगढ़, 30 जून (मनजोत सिंह जोत) : पी.जी.आई. चंडीगढ़ द्वारा करियाने और अन्य दुकानों पर सिगरेटों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए पंजाब सरकार को तम्बाकू वैंडर लाइसैंसिंग एक्ट लागू करने की सिफारिश की गई है। पी.जी.आई. द्वारा ऐसा एक्ट लागू करने का सुझाव दिया गया है क्योंकि कई स्थानों पर किरयाने आदि दुकानों पर सिगरेट आसानी से मिल जाते हैं जिस कारण नौजवानों और बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वह नशों की लत का शिकार हो जाते हैं। पी.जी.आई. के कम्युनिटी मैडीकल और स्कूल आफ पब्लिक हैल्थ द्वारा स्टेट तम्बाकू कंट्रोल एक्ट सैल (एस.टी.सी.सी.) के सहयोग से तम्बाकू कंट्रोल कार्यक्रम करवाया गया, जिस में पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार भलाई मत्री बलबीर सिंहब सिद्धू विशेष तौर से शामिल हुए। पी.जी.आई. के विशेषज्ञों द्वारा उनको तम्बाकू वैंडर लाइसैंसिंग एक्ट लागू करने की सिफारिश की गई। इसके साथ ही तम्बाकू और निकोटीन उत्पादों को खरीदने के लिए आयु 18 वर्ष से बढ़ा कर 21 वर्ष करने की भी सिफारिश की गई, जिससे सिद्धू द्वारा सहमति दी गई। इस संबंधी पी.जी.आई. के स्कूल ऑफ पब्लिक हैल्थ विभाग के एडीशनल प्रोफैसर डा. मोनू गोयल ने बताया कि पंजाब सरकार के अलावा केन्द्र सरकार को भी तम्बाकू वैंडर लाइसैंसिंग एक्ट लागू करने की सिफारिश की जाएगी। इस एक्ट के लागू हो जाने से केवल लाइसैंसिंग वैंडर ही निर्धारित स्थानों पर तम्बाकू बेच सकेंगे। ऐसा एक्ट इस समय देश में दो राज्यों में लागू है।