जी.एस.टी. चोरी और फर्जी बिलों को रोकने के लिए- 1 अप्रैल से जारी होंगे ऑनलाइन बिल

लुधियाना, 18 दिसम्बर (किशन बाली) : केंद्र सरकार द्वारा नोटबंदी और जी.एस.टी लागू करने के बाद अब देश के व्यापारियों को एक और झटका देने की तैयारी कर ली गई है, जिसके तहत केंद्र द्वारा 1 अप्रैल 2020 को ऑनलाइन बिल जारी करने का फैसला किया गया है और इस संबंध में जी.एस.टी काउंसिल द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के तहत 1 अप्रैल 2020 से व्यापारियों को ऑनलाइन बिल जारी करने की हिदायत दी गई है, जिनका वार्षिक देन-लेन 100 करोड़ से ऊपर है। ऑनलाइन बिल जारी करने का उद्देश्य देश भर नहीं होने वाले कारोबार को ऑनलाइन प्रणाली से देखना और जी.एस.टी. चोरी को रोकने के साथ-साथ देश भर में फर्जी बिलों के गोरखधंधे को भी बंद करना है। कॉमन गुड्स और सर्विस टैक्स इलेक्ट्रॉम. सी. पोर्टल बनाया गया है, जिसमें जाकर ही व्योपारी ऑन लाइन प्रणाली से सीधे बिल जारी कर सकेंगे। 500 करोड़ रुपये से ऊपर का वार्षिक लेन-देन करने वाले व्यापारियों को ऑनलाइन बिल जारी करने के इलावा क्यू.आर कोड़ लेना पड़ेगा। 500 करोड़ रुपये से ऊपर लेन-देन करने वालों को सामान बेचने और खरीदने वालों को पहले रजिस्टर करना पड़ेगा और रजिस्टर करने के बाद उनको डिजिटल क्यू.आर. कोड मिलेगा। जिसको प्राप्त करके ही ऑनलाइन बिल जारी किया जा सकेगा। 
आसान नहीं है राह : केंद्र सरकार द्वारा 100 करोड़ का वार्षिक लेन-देन करने वालों को ऑनलाइन सिस्टम से बिल जारी करने का फैसला किया गया है लेकिन सरकार द्वारा बनाया यह सिस्टम लागू करने की राह आसान नहीं है, क्योंकि फर्जी बिल बनाने वाले बिना किसी कारोबार के सामान खरीदने और बेचने के बिल काट रहें हैं तो समझें कि 100 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाले अन्य कंपनियां बनाकर उसमें देन-लेन करके ऑनलाइन बिल काटने से बच जाएंगे।