पंजाब के सरकारी संस्थानों में 14 अप्रैल तक चलेगी कोरोना के खिलाफ जंग

चंडीगढ़, 28 मार्च (विक्रमजीत सिंह मान): कोरोना के खतरे के मद्देनज़र देशभर में जारी लाकडाऊन को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने भी राज्य में 31 मार्च तक के लिए उठाए कदमाें को 14 अप्रैल तक बढ़ाने का मन बना लिया है। इसके तहत सभी सरकारी विभागों में विभाग के प्रमुखों को 14 अप्रैल तक निचले स्टाफ के साथ कामकाज करने संबंधी हिदायत दे दी गई है। माना जा रहा है कि आम लोगों के लिए राज्य में 31 मार्च तक लागू कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा सकती है, जिसका ऐलान आगामी 2 दिनों में हो सकता है। राज्य सरकार के प्रसोनल विभाग द्वारा सभी विभागों के प्रमुखों, डिवीजनों के कमिश्नरों, सभी ज़िलों के ज़िलाधीशों को पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 24 मार्च को भेजे गए पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफैंस, फायर व एमरजैंसी सर्विस, आपदा प्रबंधन व जेल, ज़िला प्रशासन व खज़ाना, बिजली, वाटर सप्लाई व सैनीटेशन, म्युनिसिपल इकाईयों के कार्यालयों को छोड़कर बाकी सभी कार्यालयों में निचले स्टाफ के साथ काम किया जाए, जबकि अधिकतर स्टाफ को ‘वर्क फराम होम’ नीति के तहत घरों में रहने को कहा जाए। इसके तहत एक समय में कार्यालय में केवल 50 फीसदी कर्मचारी ही काम पर आएंगे जबकि शेष 50 घरों से काम करेंगे। 15 दिन बाद कार्यालय में ड्यूटी कर रहे कर्मचारी घर से तथा घर से काम करने वाले कर्मचारी कार्यालय में ड्यूटी देंगे।