अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए नहीं करना पड़ेगा 18 वर्ष के होने का इंतजार

नई दिल्ली, 28 जुलाई - भारतीय निर्वाचन आयोग ने आज एक बड़ी घोषणा की है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 17 साल के युवा भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन दे सकते हैं। उन्हें आवेदन देने के लिए 18 साल के होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ऐसे सभी युवा जो साल की पहली तारीख को 18 वर्ष के हो जाएंगे वे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन दे सकते हैं।