आबकारी नीति मामला: ई.डी. के उच्च न्यायालय ने समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका 9 सितंबर को सूचीबद्ध की

नई दिल्ली, 11 जुलाई- दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को सुनवाई के लिए 9 सितंबर को सूचीबद्ध कर दिया, जिसमें उन्होंने एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच को लेकर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने 'आप' नेता को ई.डी. द्वारा दाखिल जवाब पर जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय और दिया है। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है।