पूर्व मंत्री और भाजपा नेता संदीप सिंह के खिलाफ दर्ज कथित यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय

चंडीगढ़, 29 जुलाई - चंडीगढ़ की एक अदालत ने आज हरियाणा के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता संदीप सिंह के खिलाफ एक जूनियर महिला कोच की शिकायत पर दर्ज कथित यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय किए। संदीप सिंह पर IPC की धारा 354, 354ए, 354बी, 506 और 509 के तहत आरोप लगाए गए हैं। अदालत ने उनके द्वारा दायर डिस्चार्ज आवेदन को भी खारिज कर दिया। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 17 अगस्त तय की है।