संभल मामले में हाल ही में हुए घटनाक्रम पर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का बयान 

नई दिल्ली, 16 दिसंबर - संभल मामले में हाल ही में हुए घटनाक्रम पर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन कहते हैं, "संभल में जिला प्रशासन ने एक मंदिर की खोज की है जो 46 वर्षों से बंद था। यह सब साबित करता है कि हमारा प्राचीन नक्शा, जिसके बारे में मैंने हमेशा कहा था कि वह मौजूद है, खोजा गया है और यह साबित करता है कि संभल एक तीर्थ स्थल है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में कई कुएं और अन्य मंदिर पाए जा रहे हैं जो क्षेत्र के प्राचीन नक्शे को साबित करते हैं। 12 दिसंबर का सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहां लागू नहीं होता क्योंकि इसमें कहा गया था कि मौजूदा मुकदमों में कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि कोई नया मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। मैं 12 दिसंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संतुष्ट नहीं हूं। हमने पूजा स्थल अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी, हमें उम्मीद थी कि इस पर सुनवाई होगी, लेकिन हमें पता चला कि AIMPLB ने पूजा स्थल अधिनियम को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने भी एक आवेदन दायर किया था। हमें नहीं पता था कि उनके आवेदन पर एक अंतरिम आदेश तुरंत पारित किया जाएगा। मैं नहीं जानता कि सुप्रीम कोर्ट के 12 दिसंबर के आदेश से क्या संतुष्ट हूं। अंतरिम आदेश से संतुष्ट हूं। अगर कुछ भी हो, तो उस अंतरिम आदेश में अधिनियम का कार्यान्वयन रोक दिया जाना चाहिए था। 

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