'वंदे मातरम न गाने पर नहीं हो सजा': सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 22 सितंबर - वंदे मातरम गाने से इनकार करने वाले किसी को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह इस मामले में 1986 के अपने उस फैसले को ध्यान में रखे, जिसमें अंतरात्मा के आधार पर राष्ट्रगान गाने से इनकार करने वाले स्कूली बच्चों को संरक्षण दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। मामला कर्नाटक संगीत के गायक टीएम कृष्णा की याचिका से जुड़ा है, जिसमें 2026 में संशोधित कानून के तहत वंदे मातरम के सभी छह अंतरों के गायन को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

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