नाबालिगा से अश्लील हरकत करने पर शिक्षक को 20 साल कैद और 85,000 रुपये जुर्माने की सज़ा
चंडीगढ़, 15 जुलाई - अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना कंबोज की अदालत ने एक स्कूल के संगीत शिक्षक टोबियास पुत्र विक्टर मसीह निवासी गांव नंदनपुर मकसूदां, ज़िला जालंधर को नाबालिग लड़की से अश्लील हरकत करने के मामले में दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और 85,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को एक साल और कैद की सज़ा काटनी होगी। पीड़िता के परिवार की शिकायत पर जालंधर कैंट थाने में 25 मई 2024 को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
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