यूपी में बिना अनुमति के ड्रोन चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध  

लखनऊ (उत्तर प्रदेश), 3 अगस्त - ड्रोन के ज़रिए दहशत फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लागू किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून (NSA) भी लगाया जाएगा। 

CMO ने कहा, "बिना अनुमति के ड्रोन चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख सचिव और DGP को हर ज़िले में ड्रोन संचालन की समीक्षा कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। 

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