बंगाल SIR: सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची अपडेट करने के लिए तय की एक दिन की समय सीमा
नई दिल्ली, 6 अप्रैल - सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची अपडेट के लिए एक दिन की समयसीमा तय की है। शीर्ष कोर्ट ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) न्यायाधिकरणों को दस्तावेजों को फिर से देखने का आदेश दिया है।
शीर्ष कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, हमने न्यायाधिकरणों से अनुरोध किया है कि वे पूरी दस्तावेजी प्रक्रिया को फिर से देखें, जिसमें न्यायिक अधिकारियों की ओर से दिए गए कारण भी शामिल हैं, ताकि किसी भी तरह के संदेह को दूर किया जा सके। कोर्ट ने यह भी कहा, हमने उनसे अनुरोध किया है कि पक्षों की निष्पक्ष सुनवाई की जाए।
निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से हटाए गए लोगों के दावों और आपत्तियों पर न्यायिक अधिकारियों ने अब तक 59 लाख से अधिक मामलों का निपटारा कर दिया है। आयोग ने कोर्ट को बताया कि बाकी बचे दावों और आपत्तियों पर दिन में फैसला किया जाएगा, ताकि सभी मामलों का निपटारा समय पर हो सके।
आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शेष मतदाताओं की पूरक सूची आज रात प्रकाशित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पत्र का हवाला दिया, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भेजा था। इस पत्र में बताया गया कि हटाए गए 60 लाख मतदाताओं के दावों पर लगातार काम चल रहा है।

