सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद की रिव्यू पिटीशन की खारिज
नई दिल्ली, 20 अप्रैल - सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी है। यह पिटीशन उस फैसले के खिलाफ थी जिसमें उन्हें बेल नहीं दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “रिव्यू पिटीशन और साथ में दिए गए डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद, हमें 1 जनवरी, 2026 के फैसले को रिव्यू करने का कोई अच्छा आधार और कारण नहीं मिला। इसलिए, रिव्यू पिटीशन खारिज की जाती है।”
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