"आप" विधायक हरमीत पठानमाजरा की याचिका पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा गया

चंडीगढ़, 24 अप्रैल (संदीप कुमार महना) - पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पटियाला जिले के सनौर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के MLA हरमीत सिंह पठानमाजरा की याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि याचिकाकर्ता के लगाए गंभीर आरोपों पर उसका क्या स्टैंड है।
याचिका में पठानमाजरा ने शक जताया है कि उन्हें लगातार नए मामलों में फंसाया जा सकता है। उनके वकील दीपिंदर सिंह विर्क ने कोर्ट को बताया कि MLA के खिलाफ अभी दो FIR (एक गलत काम से जुड़ी और दूसरी माइनिंग से जुड़ी) दर्ज हैं और वह अभी कस्टडी में हैं। वकील ने दलील दी कि अगर भविष्य में उन्हें इन मामलों में बेल मिल जाती है, तो बहुत मुमकिन है कि राज्य सरकार या पुलिस उनके खिलाफ किसी और मामले में नई FIR दर्ज करके उन्हें फिर से गिरफ्तार कर सकती है। इसी शक को देखते हुए याचिकाकर्ता ने कोर्ट से खास सुरक्षा मांगी है।
याचिका में साफ कहा गया है कि अगर भविष्य में कोई नई गिरफ्तारी होती है, तो कम से कम सात दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। इससे पिटीशनर को कोर्ट जाने और लीगल एक्शन लेने का मौका मिलेगा। पठान माजरा ने अपनी पिटीशन में यह भी आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ दर्ज केस के पीछे पॉलिटिकल वजहें हैं और उन्हें टारगेट किया जा रहा है। पिटीशन में यह भी कहा गया है कि इस तरह का एक्शन उनके फंडामेंटल राइट्स, खासकर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है। केस की सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट ने शुरू में पिटीशन में उठाए गए मुद्दों को सीरियस माना और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब फाइल करने का ऑर्डर दिया।

 
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