सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार को ज़मानत देने से किया इंकार 


नई दिल्ली, 22 अप्रैल - 1984 सिख दंगा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार को ज़मानत देने से मना कर दिया है। सज्जन कुमार को इस मामले में उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम सुनवाई के दौरान 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में मुख्य आरोपी सज्जन कुमार को मेडिकल ग्राउंड पर ज़मानत देने से मना कर दिया। मामले की जानकारी देते हुए दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जगदीप सिंह कहलों ने बताया कि सज्जन कुमार ने खराब सेहत का हवाला देते हुए ज़मानत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़मानत याचिका पर सुनवाई जुलाई 2026 तक टाल दी है। वह अभी जेल में ही रहेंगे। सज्जन कुमार 1984 के दंगों से जुड़े एक मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिसंबर 2018 में उन्हें दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी। तब से, मेडिकल ग्राउंड पर कई ज़मानत अर्ज़ी दाखिल की गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि गंभीर अपराधों की सज़ा को रेगुलर तौर पर सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए और दोषी ठहराए जाने के बाद ज़मानत के लिए कड़े क्राइटेरिया की ज़रूरत है।

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