अस्थाई कर्मचारियों को रेगुलर करने के ऑर्डर पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई


 PRTC की अपील पर डिवीजन बेंच ने अंतरिम आदेश दिया

चंडीगढ़, 4 जून (संदीप कुमार महना) - पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने पंजाब रोडवेज और पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (PRTC) के कैजुअल कर्मचारियों को रेगुलर करने के सिंगल बेंच के ऑर्डर पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 31 अगस्त, 2026 तय की है और तब तक संबंधित कर्मचारियों की सर्विस पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।

PRTC की तरफ से डिवीजन बेंच के सामने दायर अपील में सिंगल बेंच के 22 अप्रैल, 2026 को सुनाए गए फैसले को चुनौती दी गई थी। इस फैसले में सिंगल बेंच ने कर्मचारियों की याचिका मंजूर करते हुए कॉर्पोरेशन को 6 हफ्ते के अंदर उन्हें रेगुलर करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि अगर तय समय में ऑर्डर का पालन नहीं किया जाता है, तो संबंधित कर्मचारियों को रेगुलर माना जाएगा।

सुनवाई के दौरान PRTC की तरफ से पेश वकीलों ने कोर्ट को बताया कि रेगुलराइजेशन से जुड़ा ऐसा ही एक कानूनी सवाल पहले से ही एक दूसरे मामले में हाई कोर्ट में पेंडिंग है। 21 मई, 2026 के अंतरिम आदेश का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यही मुद्दा “पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम जसदीप सिंह और अन्य” के मामले में भी पेंडिंग है और उस मामले की सुनवाई भी 31 अगस्त, 2026 के लिए तय की गई है। जिस पर डिवीजन बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को तय की।

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