अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगी कफ सिरप


नई दिल्ली, 16 जून - केंद्र सरकार ने मंगलवार को ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन करते हुए कफ सिरप सहित सिरप आधारित दवाओं की बिना डॉक्टर की पर्ची (प्रिस्क्रिप्शन) के ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही खांसी की सिरप अब सिर्फ लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों से ही बेची जाएगी। सरकार ने ड्रग्स रूल्स में बदलाव करते हुए उस छूट को समाप्त कर दिया है, जिसके तहत छोटे गांवों में कुछ खुदरा दुकान पर लाइसेंस संबंधी नियमों का पालन किए बिना खांसी की सिरप बेची जा सकती थी। यह फैसला सरकार द्वारा अनुसूची-के के तहत छूट प्राप्त दवाओं की श्रेणी से "सिरप" शब्द हटाने के बाद लिया गया है, जिससे ऐसी दवाओं पर नियामकीय निगरानी और सख्त हो गई है।

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