दिल्ली दंगे 2020: SC ने UAPA मामले में अथर खान की ज़मानत अर्ज़ी पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा

नई दिल्ली, 27 अगस्त  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से अथर खान की ज़मानत अर्ज़ी पर जवाब मांगा है। खान ने फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीछे की "बड़ी साज़िश" से जुड़े UAPA (आतंकवाद-रोधी कानून) मामले में ज़मानत के लिए यह अर्ज़ी दायर की थी।
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने खान की अपील पर पुलिस को नोटिस जारी किया। खान ने दिल्ली हाई कोर्ट के 7 जुलाई के उस फ़ैसले को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया था। बेंच ने कहा, "नोटिस जारी करें। आठ हफ़्ते बाद सुनवाई के लिए लिस्ट करें।" हाई कोर्ट ने अथर की उस अपील को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट के 29 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें मामले में कोई राहत नहीं दी थी और कहा था कि वह "दंगों के दौरान मौतें कराने की साज़िश रचने वाले मुख्य साज़िशकर्ताओं में से एक" थे, न कि "सिर्फ़ स्थानीय स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति"।

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