कैंसर की दवाओं पर ट्रेड मार्जिन नियंत्रित करने का फैसला, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर - केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने कैंसर की दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को नियंत्रित करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य उचित मार्जिन सुनिश्चित करते हुए दवाओं की कीमतों में अत्यधिक बढ़ोतरी को रोकना है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार उन कैंसर की दवाओं की सूची अधिसूचित करेगी, जिन पर 30 प्रतिशत ट्रेड मार्जिन की सीमा लागू होगी। उन्होंने अदालत को बताया कि सस्ती दवाओं को छोड़कर, बाजार के विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य की जरूरतों के आधार पर अतिरिक्त दवाओं को इस सूची में शामिल किया जाएगा। इस सूची को समय-समय पर अपडेट भी किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं की कीमतों की व्यापक समीक्षा पर जोर दिया है। अदालत ने कहा कि यह प्रक्रिया केवल कैंसर-रोधी दवाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूरे फार्मास्यूटिकल बाजार तक इसका विस्तार होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने गैर-अनुसूचित दवाओं की शुरुआती कीमतों और चिकित्सा उपकरणों की कीमतों पर सीमा तय करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है।

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