NSEL मामले के पीड़ितों के लिए स्पेशल कोर्ट ने 3,464 करोड़ रुपये की ज़ब्त संपत्तियों को बेचकर पैसा वसूलने की मंज़ूरी दी

 

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (PTI) प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को कहा कि मुंबई की एक स्पेशल PMLA कोर्ट ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (NSEL) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3,400 करोड़ रुपये से ज़्यादा की ज़ब्त संपत्तियों को बेचकर पैसा वसूलने की मंज़ूरी दे दी है।
केंद्रीय एजेंसी के अनुसार, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस बिक्री से मिलने वाली 1,950 करोड़ रुपये तक की रकम 63 मून्स टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड को दी जाएगी, जो 5,682 खास लेनदारों (निवेशकों) की ओर से काम कर रही है।
बाकी संपत्तियों के बारे में स्पेशल कोर्ट बाद में फ़ैसला करेगी।
ED ने एक बयान में कहा कि स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) कोर्ट ने 8 अक्टूबर को यह आदेश जारी किया।
एजेंसी ने 2015 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने के बाद से 35 आदेशों के ज़रिए कुल 3,464 करोड़ रुपये की संपत्तियां ज़ब्त की हैं।
PMLA में वित्तीय अपराधों के पीड़ितों को संपत्तियां वापस करने या उनका नुकसान भरपाई करने का प्रावधान है।

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