राजपाल यादव ने दो करोड़ चुकाए: सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस केस को मध्यस्थता के लिए भेजा

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर - सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव से जुड़े चेक बाउंस के सात मामलों के विवाद को मध्यस्थता के लिए भेज दिया है। अभिनेता ने इन मामलों में अपनी दोषसिद्धि और तीन महीने की सजा को चुनौती दी थी। कोर्ट ने यह कदम तब उठाया जब उसे पता चला कि राजपाल यादव ने कोर्ट रजिस्ट्री में 2 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं।
 
बेंच ने दोनों पक्षों से कहा कि वे आपसी सहमति के आधार पर विवाद को सुलझाने की संभावना तलाशें। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की बेंच ने शिकायतकर्ता कंपनी से पूछा कि अब विवाद को सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 2 करोड़ रुपये अदालत में जमा हैं। दोनों पक्षों को निष्पक्ष रवैया अपनाते हुए आपसी समझौते तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। राजपाल यादव की ओर से पेश वकील विक्रांत ने अदालत को बताया कि अभिनेता ने 2 करोड़ रुपये जुटाने के लिए अपनी पैतृक संपत्ति बेच दी थी। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में हस्तक्षेप की गुंजाइश को लेकर टिप्पणी की। अपने आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामलों की जटिलता और विवाद की प्रकृति को देखते हुए, इसके आपसी सहमति से सुलझने की संभावना है। इसलिए, इस विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जा रहा है।

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