हाईकोर्ट द्वारा पटाखे चलाने के लिए समय सीमा तय

चंडीगढ़, 17 अक्तूबर (सुरजीत सिंह सत्ती): इस वर्ष दशहरे  पर्व पर सायं 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे। वायु प्रदूषण के कारण पटाखों पर लगी पाबंदी को नियमित बनाने को लेकर हाईकोर्ट द्वारा स्वयं लिये गये नोटिस की सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उक्त छूट दी है। कुछ दुकानदार पटाखों की बिक्री लाईसैंस की मांग को लेकर भी हाईकोर्ट पहुंचे थे और इसी पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब वैसे भी दशहरा में एक दिन शेष है और ऐसे में स्टाल अलाटमैंट की प्रक्रिया मुकम्मल नहीं हो सकती और समय बीत चुका है। इसी के मद्देनज़र हाईकोर्ट ने यह हिदायत भी की है कि अस्थाई लाईसेंस के नाम पर पटाखे बिक्री की अनुमति न दी जाए। हाईकोर्ट ने कहा है कि दशहरा मौके सायं 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक पटाखे चला सकेंगे। दूसरी ओर श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव व दीवाली एवं बंदीछोड़ दिवस मौके सायं साढ़े 6 बजे से रात्रि साढ़े 9 बजे तक पटाखे जलाने के लिए गत वर्ष दी छूट इस वर्ष के लिए भी जारी रखी गई है। पटाखों की बिक्री के लिए लाईसैंस देने की प्रक्रिया का कार्यक्रम भी तय हो गया है। सुनवाई के दौरान सामने आया है कि प्रक्रिया 22 अक्तूबर से शुरू की जा सकेगी और 26 अक्तूबर तक आवेदन प्राप्त किए जा सकेंगे और इसके बाद 29 अक्तूबर को ड्रा निकाले जाएंगे। यह भी तय किया है कि अब अलाट होने वाले स्टालों की संख्या वर्ष 2016 में लगे कुल स्टालों की 20 फीसदी ही रहेगी। अमृतसर के पटाखा व्यापारियों ने एक याचिका दायर कर कहा कि शहर की आबादी 50 लाख है और स्टाल कम अलाट होंगे, लिहाज़ा स्टाल बढ़ाए जाएं परंतु हाईकोर्ट ने स्पष्ट इन्कार करते हुए कहा कि अकेले अमृतसर के लिए स्टालों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती।