आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
नई दिल्ली, 14 अगस्त- सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आवारा कुत्तों से जुड़े एक मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बच्चों की मौत हो रही है।
इस मुद्दे को सुलझाने की जरूरत है, विवाद की नहीं। जानवरों से कोई नफरत नहीं करता। देश में एक साल में कुत्तों के काटने के 37 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि स्थिति 'बेहद गंभीर' है और इस पर गहराई से बहस की ज़रूरत है। 11 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को उठाने के अधिकारियों को दिए गए आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रेबीज़ फैलाने वाले कुत्तों के काटने से बच्चों की मौत हो रही है।