मैडीकल कालेज एडमिशन घोटाला- इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के खिलाफ सीबीआई दर्ज करेगी एफआईआर

नई दिल्ली, 31 जुलाई (इंट): सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज एस.एन. शुक्ला के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए सी. बी. आई. को मंजूरी दे दी है।  यह पहला मौका होगा जब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी सीटिंग जज के खिलाफ कोई एजैंसी एफआईआर दर्ज करेगी। पिछले महीने मुख्य न्यायाधीश ने एस.एन. शुक्ला को बर्खास्त करने के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। इससे पहले पिछले तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने जनवरी 2018 में और अब मौजूदा मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री से जस्टिस शुक्ला को पद से हटाने के लिए उनके खिलाफ संसद में मोशन लाने की मांग की थी। 
सुप्रीम कोर्ट की इन हाऊस जांच कमेटी ने जस्टिस शुक्ला को न्यायिक अनियमितता यानि किसी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए गलत तरीके से काम करने और गलत फैसले सुनाने का दोषी पाया था। तब 22 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शुक्ला से ज्यूडीशियल लिया था। सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल की शिकायत पर पाया था कि जस्टिस एस.एन. शुक्ला ने एक मैडीकल कालेज के हक में गलत फैसला सुनाया। 
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही जस्टिस शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से मांग की थी कि उन्हें ज्यूडीशियल वर्क वापस सौंपा जाए।