हत्या के आरोप में पंजाब पुलिस के पूर्व डी.आई.जी. को 7 साल की जेल और पूर्व डी.एस.पी. को उम्रकैद की सजा

नई दिल्ली, 7 जून - सब्जी विक्रेता गुलशन कुमार के अपहरण कर हत्या के आरोप में पूर्व डी.आई.जी. को 7 साल जेल और पूर्व डी.एस.पी. को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कल विशेष सी.बी.आई कोर्ट के जज आर के गुप्ता ने पंजाब पुलिस के पूर्व डी.आई.जी. दिलबाग सिंह और सेवानिवृत्त डी.एस.पी गुरबचन सिंह को झूठे मुक़दमे में दोषी घोषित कर दिया गया और आज आरोपियों को सजा सुनाई गई।