एक हफ्ते के अंदर खोला जाए शंभू बॉर्डर- पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट 

चंडीगढ़, 10 जुलाई (प्रो. अवतार सिंह)- पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक हफ्ते के अंदर शंभू बॉर्डर खोलने और राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगे सभी बैरिकेड्स हटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही खनौरी बॉर्डर पर हुई किसान शुभकरण की मौत को लेकर हाईकोर्ट ने जांच के लिए एसआईटी के गठन के भी आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने यह आदेश दायर एक जनहित याचिका पर सुनाया है। आपको बता दें कि पिछले 4 महीने से किसान इस बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा ने बैरिकेडिंग की हुई है, जिससे राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।