प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी : न्यायालय ने थरूर के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगायी


नई दिल्ली,  10 सितंबर  उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए ‘‘शिवलिंग पर बिच्छू’’ संबंधी कथित टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज मानहानि के मुकदमे में एक निचली अदालत में कार्यवाही पर मंगलवार को रोक लगा दी।न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति आर माधवन की पीठ ने मामले में दिल्ली सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया तथा नोटिस पर चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा।