मजीठिया को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत , मंगलवार को फिर होगी सुनवाई
चंडीगढ़, 4 जुलाई- बिक्रम सिंह मजीठिया को आज हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और अब इस मामले की मंगलवार को फिर सुनवाई होगी। बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की याचिका पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई। इस दौरान उनकी चार दिन की नई रिमांड पर बहस हुई। मामला गुरुवार को कोर्ट में था, लेकिन रिमांड आदेश कोर्ट में पहुंचने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। हालांकि आदेश की कॉपी सुनवाई पूरी होने के बाद ही कोर्ट में पहुंची। मजीठिया की याचिका में गिरफ्तारी को अवैध बताया गया है और रिमांड आदेश रद्द करने की मांग की गई है। मजीठिया का आरोप है कि उन्हें गलत तरीके से पुलिस हिरासत में रखा गया है। उन्होंने कहा कि 25 जून को पुलिस सुबह करीब 9 बजे अमृतसर स्थित उनके घर पहुंची थी। लेकिन उन्हें 11.20 बजे तक अवैध हिरासत में रखा गया। उन्होंने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है। इससे पहले 2 जुलाई को मजीठिया को उनकी 7 दिन की रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने कहा कि विजिलेंस ने जांच में उनकी संपत्तियों के बारे में नई बातें सामने लाई हैं। विजिलेंस ने यह भी कहा कि मामले की जांच के लिए उसे यूपी के गोरखपुर जाना होगा। सभी तथ्यों को सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें चार दिन की रिमांड दी जो रविवार को खत्म हो रही है।