पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने बिल्डर के खिलाफ मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया
चंडीगढ़, 4 जुलाई- पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू ने एक रियल एस्टेट डेवलपर के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। रियल एस्टेट फर्म एम3एम के निदेशक रूप बंसल ने 17 अप्रैल, 2023 को पंचकूला में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के खिलाफ याचिका दायर की थी।मामला 3 जुलाई को सुनवाई के लिए आने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि प्रशासनिक आधार पर एकल न्यायाधीश से मामला वापस लिए जाने के बाद क्या उन्हें मामले की सुनवाई पर कोई आपत्ति है।याचिकाकर्ता के वकील ने मुख्य न्यायाधीश की अदालत को सूचित किया कि मुवक्किल ने मामले की सुनवाई के लिए दूसरी पीठ की मांग की है। नतीजतन, मामले को दूसरी पीठ को स्थानांतरित कर दिया गया।
मौखिक और लिखित शिकायतें मिलने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने मई में एकल न्यायाधीश से मामला वापस ले लिया था। मामले में फैसला सुरक्षित रखने के बाद न्यायाधीश से मामला वापस ले लिया गया।