अबू सलेम को राहत नहीं, कोर्ट ने कहा 25 साल की सजा अभी पूरी नहीं हुई

मुंबई, 7 जुलाई - बॉम्बे हाई कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम को राहत देने से इनकार करते हुए कहा है कि प्रथम दृष्टया उसका मानना ​​है कि पुर्तगाल से प्रत्यर्पण की शर्तों के अनुसार उसने (सलेम ने) अभी भारतीय जेल में 25 साल पूरे नहीं किए हैं। सलेम ने जेल से रिहाई के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उसने दलील दी है कि अगर अच्छे आचरण की छूट को शामिल किया जाए तो वह पहले ही 25 साल की सजा पूरी कर चुका है। याचिका में कहा गया है कि जब सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था, तब भारत सरकार ने आश्वासन दिया था कि उसे किसी भी हालत में मौत की सजा नहीं दी जाएगी और उसे 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जाएगी।

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