आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक सत्र न्यायालय ने पांच दोषियों को मौत की सजा सुनाई


नई दिल्ली, 01 नवंबर  आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक सत्र न्यायालय ने एक दशक पहले चित्तूर की मेयर कटारी अनुराधा और उनके पति कटारी मोहन की हत्या के मामले में पांच दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। न्यायाधीश एन श्रीनिवास राव ने जुर्म को दुर्लभतम श्रेणी का बताया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कोर्ट ने शुक्रवार को हत्याकांड के दोषी चंद्रशेखर, जी एस वेंकटचलपति, जयप्रकाश रेड्डी, मंजूनाथ और वेंकटेश को मृत्यु दंड दिया। यह सशस्त्र हमला नवंबर 2015 में चित्तूर नगर निगम कार्यालय के अंदर हुआ था। चंद्रशेखर मामले का मुख्य आरोपी था। वह बुर्का पहनकर निगम कार्यालय में घुसा था और दंपती पर चाकू से हमला किया और फिर गोली मारकर कटारी अनुराधा की हत्या कर दी थी। पुलिस ने कहा था कि वारदात को पारिवारिक विवाद में अंजाम दिया गया था। फैसले से पहले पुलिस ने खास सुरक्षा इंतजाम किए थे। उन्होंने सिर्फ कोर्ट के स्टाफ को ही अंदर आने दिया और सार्वजनिक समारोह, रैलियों या अन्य किसी भी तरह के समारोह पर रोक लगा दी थी।

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