नारी शक्ति वंदन अधिनियम : विकसित भारत के निर्माण का निर्णायक संकल्प 

16 अप्रैल, 2026 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में स्थापित होने जा रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पारित होना केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं, बल्कि 21वीं सदी के भारत के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय दृष्टि का परिचायक है—एक ऐसा भारत, जहां नारी केवल सहभागी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की निर्णायक शक्ति है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का यह प्रावधान भारतीय लोकतंत्र को अधिक प्रतिनिधिक, संतुलित और सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह निर्णय दशकों से चले आ रहे उस असंतुलन को दूर करता है।
वैश्विक स्तर पर जहां कई विकसित देश अभी भी महिलाओं की पर्याप्त राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने में संघर्ष कर रहे हैं, वहीं भारत नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से उन्हें निर्णय के केंद्र में स्थापित कर एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। भारत में महिला सशक्तिकरण की यात्रा ‘बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ’ से प्रारंभ होकर अब ‘बेटी बढ़ाओ’ के व्यापक राष्ट्रीय संकल्प में परिवर्तित हो चुकी है। आज लक्ष्य केवल बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि उन्हें नेतृत्व, निर्णय और राष्ट्र निर्माण के केंद्र में स्थापित करना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को योजनाओं तक सीमित न रखकर शासन की मूल विचारधारा का हिस्सा बनाया गया है। ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के संकल्प ने महिलाओं को उद्योग, उत्पादन और उद्यमिता के क्षेत्र में नई पहचान दी है।
मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे वे आत्म-निर्भर बनकर देश की अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदान दे रही हैं। यह परिवर्तन स्पष्ट करता है कि नया भारत महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं, विकास की अग्रिम पंक्ति में खड़ा मानता है। रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी भारत के बदलते स्वरूप का सशक्त प्रमाण है। भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन, फाइटर पायलट में नेतृत्व प्रदान करना यह दर्शाता है कि राष्ट्र सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी महिलाओं को समान अवसर और पूर्ण विश्वास दिया जा रहा है।
आज का भारत महिलाओं को प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि वास्तविक और प्रभावशाली ज़िम्मेदारियां सौंप रहा है। निर्मला सीतारमण इसका सशक्त उदाहरण हैं, जो देश की आर्थिक नीतियों का नेतृत्व कर रही हैं।  कॉर्पोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ठोस नीतिगत कदम उठाए गए हैं। 
अपने सार्वजनिक जीवन और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड पीएसयू डिफेंस में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करते हुए मैंने यह निकटता से अनुभव किया कि जब महिलाओं को निर्णय लेने की वास्तविक भूमिका दी जाती है, तो वे केवल सहभागी नहीं रहतीं, बल्कि संस्थानों की दिशा और दृष्टि दोनों को सशक्त बनाती हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का प्रभाव केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह विकसित भारत-2047 की आधारशिला सिद्ध होगा। 
अंतत: नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक कानून नहीं, बल्कि एक युग परिवर्तन है, जहां नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति में परिवर्तित हो रही है।

—पूर्व स्वतंत्र निदेशक,
झगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (पी एस यू ) डिफेंस

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