यूपी के गोंडा में बेटी की हत्या के लिए पिता और सौतेली मां को उम्रकैद की सजा

 

गोंडा (यूपी), 12 अगस्त (PTI) गोंडा की एक अदालत ने एक आदमी और उसकी पत्नी को करीब दो साल पहले अपनी बेटी की हत्या के लिए उम्रकैद और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सरकारी वकील बसंत शुक्ला के मुताबिक, यह घटना 10-11 जून, 2024 की रात को धानेपुर थाना इलाके के तुलसीपुर माधवगंज में हुई थी। दोषी राजेश शुक्ला ने 112 इमरजेंसी सर्विस पर कॉल किया था और दावा किया था कि उसके भाइयों ने उस पर और उसकी बेटी पर हमला किया है। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जबकि फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वायड की मदद से क्राइम सीन से सबूत इकट्ठा किए गए। शुक्ला ने कहा कि पीड़िता के नाना बृज बिहारी मिश्रा की शिकायत पर FIR दर्ज की गई थी। जांच के दौरान, राजेश और उसकी पत्नी किरण को 12 जून, 2024 को धानेपुर पुलिस और SOG-सर्विलांस की जॉइंट टीम ने गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने 11 जुलाई, 2024 को उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की।

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