CBI और ED इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ कोई रिपोर्ट दाखिल न करें- सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, 17 अगस्त - सुप्रीम कोर्ट ने CBI, ED और अन्य अधिकारियों से कहा है कि वे कर्नाटक के BJP कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को लेकर दायर मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से यह भी कहा है कि वह इस मामले में 20 अगस्त को होने वाली सुनवाई को तब तक के लिए टाल दे, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगे कोई कार्रवाई नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस भी जारी किया है।
#Rahul Gandhi
# Supreme Court

