रेलवे बोर्ड ने अनधिकृत चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतानों को चिह्नित किया, 1 साल की पेरोल जांच का दिया आदेश

 

पंचकूला, 18 अगस्त  रेलवे बोर्ड ने आवश्यक चिकित्सा दस्तावेजों और प्रतिपूर्ति दावों के बिना एकीकृत पेरोल और लेखा प्रणाली (iPAS) के माध्यम से कथित रूप से संसाधित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के अनधिकृत भुगतान का एक मामला चिह्नित किया है। रेलवे को जारी एक एडवाइजरी में, बोर्ड ने निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जांच और संतुलन बनाए रखा जाए कि पूर्ण सहायक दस्तावेजों और उचित सत्यापन के बिना कोई भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा पंजीकृत या पारित न हो। बोर्ड ने अनधिकृत या अनियमित भुगतान के किसी भी समान उदाहरण का पता लगाने और उसे खारिज करने के लिए पिछले एक वर्ष के पेरोल रिकॉर्ड की तत्काल जांच का भी आदेश दिया है।

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