पति की ह.त्या के मामले में पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद, पंचकूला कोर्ट ने लगाया 52 हजार रुपये जुर्माना

पंचकूला, 30 सितंबर (कपिल)- पति की हत्या कर शव सीवर में फेंकने के साढ़े चार साल पुराने मामले में पंचकूला की अदालत ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रमजीत अरोड़ा की अदालत ने अनीता देवी और संजय कुमार को दोषी करार देते हुए दोनों पर कुल 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामले के मुताबिक, अनीता देवी ने अपने प्रेमी संजय कुमार के साथ मिलकर अपने पति सियाराम साह की हत्या की थी। आरोपियों ने गला घोंटने के बाद छेनी से सिर और गले पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया और सबूत मिटाने की नीयत से शव सीवर में फेंक दिया था। इसके बाद अनीता ने पुलिस के सामने रोने का नाटक कर खुद को बेगुनाह दिखाने की कोशिश की थी।
सरकारी वकील प्रदीप शर्मा ने अदालत में दोनों के खिलाफ सबूत पेश करते हुए कहा कि हत्या साजिश के तहत की गई थी और शव को सीवर में फेंककर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। उन्होंने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की।
बॉक्स- 24 घंटे में पकड़े थे दोनों आरोपी
यह मामला अंधे कत्ल के रूप में सामने आया था। पुलिस के अनुसार, सब-इंस्पेक्टर सुखविंदर सिंह ने जांच के दौरान 24 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। सियाराम साह के भाई राम साह की शिकायत पर 3 फरवरी 2022 को मामला दर्ज किया गया था।
मृतक सियाराम साह अपनी पत्नी के साथ सेक्टर-26 के मदनपुर में किराये के मकान में रहता था और राजमिस्त्री का काम करता था। आरोपी संजय कुमार भी मदनपुर में अनीता के पड़ोस में किराये पर रहता था। शिकायत में दोनों के बीच अवैध संबंध होने और इस बात का पता चलने के बाद सियाराम का संजय के साथ विवाद होने का आरोप लगाया गया था।

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