पाक में गलियारे के लिए लोगों को घरों व ज़मीनों से हटाने का मामला गर्माया

अमृतसर, 22 मार्च (सुरिंदर कोछड़) : पाकिस्तान सरकार द्वारा श्री करतारपुर साहिब गलियारे के लिए अपने अधिकारी के लिए साथ लगते गांवों की ज़मीन का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। किसानों और आम गांव वासियों को उनका बनता अधिकार दिलाने के लिए सामने आए मानवीय अधिकार कमिशन पाकिस्तान का कहना है कि श्री करतारपुर गलियारे के विकास से भारत के साथ पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने में सहायता मिलेगी, परंतु इसके लिए लोगों के घरों, ज़मीनों और रोज़ी-रोटी के साधनों को समाप्त करना ठीक नहीं है। एच.आर.सी.पी. के अनुसार ज़मीन एक्वायर करने के साथ नारोवाल ज़िले के कम से कम 6 गांव प्रभावित होंगे और इनमें से दो गांव पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। कमिशन के अनुसार पाक सरकार की उक्त कार्रवाई के चलते डोडे गांव के 1,500 से 2,000 परिवारों के घर व ज़मीनें समाप्त कर उनको शरणार्थी बनने के लिए मज़बूर कर दिया है, परंतु मानवीय अधिकार कमिशन गांव वासियों या किसानों के साथ इस तरह किसी भी जबरदस्ती या बेदखली को स्वीकार नहीं करेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार पाक सरकार के धार्मिक मामलों व मंत्रालय ने गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के आस-पास 1191 एकड़ ज़मीन अधिकार में ली है। नारोवाल के डिप्टी कमिश्नर डा. मुहम्मद वहीद असगर का कहना है कि भविष्य में उक्त के अतिरिक्त  और 1500 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत हो सकती है। डिप्टी कमिश्नर के अनुसार सरकार पंजाब भूमि ग्रहण के एकट 1894 की धारा 4 के तहत ज़मीन एक्वाइर कर रही है और जल्दी फसल और ज़मीन के लिए मुआवज़ा दिया जाएगा।