भू-जल का स्तर नीचे होने वाले क्षेत्र में  सी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा एन.ओ.सी. देने से स्पष्ट इंकार

लुधियाना, 22 मार्च (जुगिंद्र अरोड़ा): भूजल का स्तर खतरे के निशान से नीचे जाने व धरती के नीचे का पानी दूषित होने वाले क्षेत्रों में सैंटर ग्राऊंड वाटर अथार्टी की ओर से भूजल निकालने की एन.ओ.सी. न देने का फरमान जारी करके उद्योगों, माइनिंग, बुनियादी ढांचा कम्पनियों को दुविधा में डाल दिया है, लेकिन पीने वाले पानी, घरेलू प्रयोग या हरी पट्टी के विकास हेतु पानी निकालने के लिए एन.ओ.सी. दी जायेगी। प्राप्त जानकारी अनुसार भारत सरकार के नहर विकास व पानी रिसोर्स विभाग के सैंटर ग्राऊंड वाटर अथार्टी के सदस्य डा. पी. नंदकुमारन ने फाईल नम्बर 25-23/सी.जी.डब्ल्यू.ए. /एन.ओ.सी.ए./2018 के माध्यम सेक हा है कि जिन इलाकों में धरती के नीचे पानी खतरे के निशान से भी नीचे जा चुका है, उन क्षेत्रों में उद्यमियों, माइनिंग वालों व बुनियादी ढांचा कम्पनियों को सैंट्रल ग्राऊंड वाटर अथार्टी की ओर से भूजल निकालने के लिए एन.ओ.सी. नहीं दी जायेगी, लेकिन अगर इन इलाकों में पीने वाले पानी या घरेलू प्रयोग के लिए पानी का कोई भी साधन नहीं होने की सूरत में या ऐसे हालातों में भूल सीमत प्रयोग करने व हरी पट्टी के विकास के लिए पानी निकालने हेतु एन.ओ.सी. दी जायेगी।