नोटों का साइज बार-बार बदलने से कोर्ट नाराज़

नई दिल्ली, 23 अगस्त (इंट) : अगर आप नोटों और सिक्कों के साइज बदलने से परेशान हैं और इससे आप नोट पहचानने में गलती कर जाते हैं, तो ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं है। बड़ी संख्या में लोग ऐसी परेशानी का सामना कर रहे हैं। इसके चलते बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिज़र्व बैंक को फटकार लगाई है। कोर्ट ने आरबीआई से पूछा था कि वह करंसी नोटों और सिक्कों के फीचर्स और साइज बार-बार क्यों बदलता रहता है? इस बारे में आरबीआई की तरफ से जवाब देने के लिए और समय की मांग की गई, जिसके चलते कोर्ट ने ये फटकार लगाई। बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रदीप नंदराजोग और जस्टिस भारती डांगरे की बैंच ने आरबीआई से पूछा था कि आखिर नोट का साइज बार-बार बदलने की उसकी क्या मज़बूरी है? आरबीआई के वकील ने नोट बदले जाने का इतिहास, कारणों की तलाश और आंकड़े जुटाने के लिए समय की मांग की। इस पर चीफ जस्टिस नंदराजोग ने कहा कि जवाब देने के लिए आपको आंकड़े की ज़रूरत नहीं है। हम आपसे यह नहीं पूछ रहे हैं कि आपने कितने नोट छापे। इस बारे में नैशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड ने याचिका दायर की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कम से कम इतना तो कह दीजिए कि भविष्य में नोटों का आकार नहीं बदला जाएगा।