हरियाणा मंत्रिमंडल की पहली बैठक में महत्वपूर्ण फैसले : ग्राम सभा के प्रस्ताव पर नहीं खुलेंगे शराब के ठेके

चंडीगढ़, 18 नवम्बर (राम सिंह बराड़ ): हरियाणा में भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार के नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। बैठक में उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, सहित सभी मंत्री मौजूद थे। बैठक में लिए गए फैसलों में हरियाणा विधानसभा का संविधान दिवस के मौके पर एक दिवसीय विशेष सत्र 26 नवंबर को होगा। जिन गांवों में ग्राम सभाऐं 31 दिसंबर तक प्रस्ताव पास करके गांव में ठेका न खोलने का आग्रह करेंगी, उन गांवों में सरकार शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे। प्रदेश सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने, हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार और एनआरआई, पीआईओ के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों को सुव्यवस्थित करने हेतु एक नया विभाग नामत: ‘फॉरेन कॉपरेशन विभाग’ बनाने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि भारत के संविधान अपनाने की 70वीं वर्षगांठ के
अवसर पर 26 नवम्बर को संविधान दिवस के अवसर पर विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इसके अलावा, इसी दिन गांव की सीमा से बाहर शराब के ठेके खोलने के लिए ग्राम पंचायत की बजाय ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के कुल पंजीकृत मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा पारित प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए बिल भी लाया जाएगा। पराली के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में पांच प्रकार के उद्योग ऊर्जा उत्पादन या अन्य उद्देश्यों के लिए पराली की खरीद करते हैं। भारतीय तेल निगम द्वारा पानीपत में इथेनॉल का बड़ा उद्योग लगाया जा रहा है। 
गांवों में शराब पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति ग्राम सभा को दी
 मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 31 में संशोधन लाने के लिए ग्राम पंचायत के स्थानीय क्षेत्र के भीतर शराब पर प्रतिबंध लगाने हेतु ग्राम सभा को शक्तियों के हस्तांतरण के लिए सैद्धांतिक निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार, ग्राम सभा स्थानीय क्षेत्र के भीतर शराब पर प्रतिबंध लगाने हेतु किसी भी समय, अगले वर्ष से 1 अप्रैल से शुरू होने वाली
अवधि से लेकर और 30 सितम्बर की बजाय 31 दिसंबर तक अपना प्रस्ताव पारित करके आबकारी एवं कराधान विभाग को भेज सकती है। 
‘फॉरेन कॉपरेशन विभाग’ बनाने का निर्णय
 बैठक में सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने, हरियाणा के युवाओं के लिए रोज़गार और अप्रवासी भारतीय, पीआईओ के लिए  सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों को सुव्यवस्थित करने हेतु एक नया विभाग नामत: ‘फॉरेन कॉपरेशन विभाग’ बनाने का निर्णय लिया है। यह विभाग विदेशों के प्रांतों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और जुड़े हुए प्रांतों के शहरों के साथ जुड़ाव और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के टविन सिटीज के कार्यक्रमों के लिए भी काम करेगा। 
मंत्रियों के मकान किराया भत्ते संशोधित
 बैठक में सरकार ने मंत्रियों के मकान किराया भत्ते को संशोधित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत मंत्रियों को बिजली और पानी के शुल्क को शामिल करते हुए 50,000 रुपये से लेकर 80,000 जमा 20,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। मंत्रियों के लिए स्वीकार्य सभी भत्तों को सरकार ने 1 अप्रैल, 2016 से या उसके बाद मकान किराया भत्ते को छोड़कर संशोधित किया था, जिसे पिछली बार 2 जून, 2011 में संशोधित किया गया था। मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान राज्य में माल एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों के लिए मुख्यमंत्री को 6 महीने की अवधि के लिए प्राधिकृत किया गया है, जिसमें नये नियमों के निर्धारण और कर की दर, संशोधन और अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी करने जैसे कार्य शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक समीर पाल सरो भी उपस्थित थे।