गुरु नगरी में दिवाली के मौके पर रात 8 से 10 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे पटाखे 

अमृतसर, 26 अक्टूबर (जसवंत सिंह जस्स)- अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला मजिस्ट्रेट श्री घनश्याम थोरी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार त्योहार के दिनों में पटाखे चलाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। तदनुसार, जिले में दिवाली और गुरुपर्व के अवसर पर पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किया जाएगा और इसके अलावा, जिले में दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल के दिनों में पटाखे चलाने के लिए समय भी निर्धारित किया गया है। उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में जिले के अंदर पटाखों की बिक्री के लिए अस्थाई लाइसेंस जारी किया जाएगा। ड्रा के अनुसार आवंटी द्वारा निर्धारित स्थान पर सुबह 10 बजे से शाम 7.30 बजे तक ही पटाखे बेचे जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक, गुरुपर्व के दिन सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात को 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं। इसी तरह क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रात 11.55 बजे से अगली सुबह 12.30 बजे तक और नये साल की पूर्व संध्या पर रात 11.55 बजे से अगली सुबह 12.30 बजे तक पटाखे चलाने का समय तय किया गया है। इस समय से पहले और बाद में किसी भी प्रकार के पटाखे चलाना प्रतिबंधित रहेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।