जनगणना के बाद महिला कोटा, ये हटाना मुश्किल: SC


नई दिल्ली, 4 नवम्बर - सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला आरक्षण कानून के उस हिस्से को रद्द करना बहुत मुश्किल होगा, जिसमें कहा गया है कि इसे जनगणना के बाद लागू किया जाएगा। कांग्रेस नेता जया ठाकुर के वकील ने कहा कि कानून के इस हिस्से को रद्द कर देना चाहिए, यह मनमाना है। इस पर कोर्ट ने कहा, ‘अदालत के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा। हमने आपका तर्क समझ लिया है। लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं। सीटें पहले आरक्षित करनी होंगी और अन्य चीजें।’ कोर्ट ने कहा कि वह याचिका खारिज नहीं कर रहा है, लेकिन कोई नोटिस भी जारी नहीं होगा।