नीट-यूजी 2024 : नीट अगर ‘क्लीन’ न मिली, तब क्या होगा ?

मैडीकल पाठ्यक्रम में प्रवेश की राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2024 के 4 जून 2024 को जारी नतीजों को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। देश के हर कोने से इस प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए छात्र खुद के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करके एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि देश की इस सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक का रिजल्ट तो 4 जून, 2024 को आया है, लेकिन छात्र गड़बड़ियों की बात 1 जून, 2024 से ही कह रहे हैं और इसके विरूद्ध आंदोलन भी कर रहे हैं। अलग-अलग राज्यों में 20 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस संबंध में अदालत में याचिकाएं दायर कर रखी थीं, जिसमें इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत की गई थी और जब 4 जून को रिजल्ट आ गया तथा एक एग्जाम सेंटर के 67 कैंटीडेट्स को पूरे 720 नंबर मिलने की बात सामने आयी, तब से तो यह आंदोलन और भी तेज़ हो गया है। लेकिन गुजरे 10 जून 2024 को सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में लगायी गई याचिका पर 11 जून, 2024 को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने माना है कि नीट परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है और इसका जवाब एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को देना होगा। 
सुप्रीम कोर्ट पर शिवांगी मिश्रा सहित 9 अन्य छात्रों ने नीट के रिजल्ट की घोषणा के तीन दिन पहले जो याचिका दायक की थी, उसमें आरोप लगाया गया था कि बिहार और राजस्थान के एग्जाम सेंटर पर गलत पेपर बंटने के चलते हुई गड़बड़ी की एसआईटी से जांच करायी जाए और परीक्षा दोबारा करायी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वैकेशनल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए उम्मीदवारों की हो रही काउंसलिंग को रोकने से इंकार करते हुए इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई, 2024 को करने का निर्णय लिया है। कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर छात्रों को निराशा हुई है, क्योंकि इस फैसले का भविष्य खुद सुप्रीम कोर्ट ने पहले से तय कर दिया है। 
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में यह तथ्य अंतर्निहित है कि इस परीक्षा के घोषित नतीजों पर अब कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा। हां, आगे से ऐसा न हो और ऐसा क्यों हुआ, इस पर एनटीए को जवाब देना होगा? ऐसे में एनटीए कुछ भी जवाब दे दे, चाहे तो हाथ जोड़कर माफी ही मांग ले, लेकिन उन छात्रों का इससे भला नहीं होने वाला, जिन्हें लगता है कि परीक्षा में हुई गड़बड़ी के कारण उनका भविष्य चौपट हो गया। हालांकि इस परीक्षा को लेकर विरोध करने वाले सभी छात्र वो नहीं हैं, जो इस परीक्षा में फेल हो गए हों। क्योंकि परीक्षा के विरूद्ध हंगामा रिजल्ट आने के कई दिन पहले से ही हो रहा था और याचिका भी काफी पहले से ही दायर हो रखी थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में दायर याचिकाओं में एक नहीं बल्कि कई शिकायतें की गई थी, जिनमें एक बड़ी शिकायत 5 मई, 2024 को आयोजित इस एग्जाम के पेपर लीक होने की बात भी थी। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि दिल्ली से बाहर खासकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी नीट-यूजी 2024 का परीक्षा परिणाम आने के पहले ही जबरदस्त हंगामा हो रहा था। यहां दायर कई दर्जन याचिकाएं स्टूडेंट वैल्फेयर के लिए काम करने वाले अब्दुला मोहम्मद फैज और डा. शैख रोशन ने दायर की थी।
इन याचिकाओं में विशेष तौर पर यह बात कही गई थी कि रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स देना एनटीए का मनमानी फैसला है। छात्रों को 718 या 719 मार्क्स देने का कोई मैथमेटिकल आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एनटीए को नोटिस तो जारी की है और उससे जवाब भी मांगा है कि आखिर देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा एजेंसी की विश्वसनीयता क्यों भंग हुई? लेकिन असली बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एडमिशन के लिए काउंसलिंग जारी रखने का फैसला लिया है, उससे यह साफ संदेश गया है कि उसकी इस कार्यवाई से इस परीक्षा के नतीजों पर कोई बदलाव नहीं होने वाला। एक तरह से देखा जए तो यह नीट-यूजी 2024 की परीक्षा देने वाले और इस परीक्षा पर गड़बड़ियों का आरोप लगाने वाले छात्रों की व्यवहारिक तौर पर हार ही है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में एनटीए को चाहे जितनी कड़ी फटकार लगा दे, या कुछ भी कह दे या नये नियम ही क्यों न बना दे और एनटीए गड़बड़ियों को स्वीकार करके माफी मांग ले तो भी आखिर उसका फायदा क्या होगा? इसलिए अच्छा होता अगर देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य की संवेदनशीलता समझी जाती, जो इस महत्वपूर्ण परीक्षा में बैठे थे। इससे परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले छात्रों को भरोसा होता कि उनके साथ इंसाफ होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ सिर्फ सांत्वना के तौर पर देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा एजेंसी के विरूद्ध महज नोटिस जारी की गई है। जबकि गड़बड़ी का आरोप लगा रहे छात्र ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं, जो पहली नज़र में ही गड़बड़ी नहीं बल्कि महागड़बड़ी लग रही हैं। मसलन छात्रों का कहना है कि एक ही एग्जाम सेंटर से 67 कंटीडेट्स आल इंडिया रैंक कैसे हासिल कर सकते हैं और उसमें भी सभी के पूरे 720 अंक कैसे मिल सकते हैं?
दायर की गई याचिका में कहा गया है कि जब एनटीए की गाइडलाइन में ग्रेस मार्क्स देने की कोई बात ही नहीं थी, तो फिर मनमानी तरीके से ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गये हैं? हालांकि आरोप जिन जिन गड़बड़ियों को लेकर लगाये गये हैं, एनटीए ने करीब करीब सभी के जवाब दिए हैं। मसलन इस आरोप पर कि आखिरकार 67 कंटीडेंट्स को एआईआर-1 कैसे मिली, पर एनटीए का कहना है कि जिन 67 स्टूडेंट्स को सर्वोच्च मार्क्स मिले हैं, उन्हें एआईआर-1 रैंक नहीं मिली और उन्हें टॉपर भी नहीं माना जायेगा। वास्तव में उसके मुताबिक 67 में से 44 स्टूडेंट्स को आंसर की में हुए बदलाव की वजह से बोनस मार्क्स मिले हैं, जिसकी वजह से इन छात्रों ने पर्फेक्ट स्कोर किए हैं। एनटीए ने इस सवाल का भी जवाब दिया है कि आखिर 44 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए गए हैं। उसके मुताबिक दरअसल एग्जाम में केमिस्ट्री सेक्शन में एटम से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था, जिसका आंसर की में ऑप्शन 1 सही था। लेकिन एनसीईआरटी किताबों के हिसाब से ऑप्शन 3 सही था। इसलिए जिन छात्रों ने ऑप्शन 3 मार्क किया था, उन्हें दरसअल बोनस मार्क्स दिए गये। इस तरह देखा जाए तो एनटीए नकारती है कि किसी छात्र को मनमाने तरीके से ग्रेस अंक देकर उनकी रैंक 1 नंबर की गई है।  अगर वाकई सुप्रीम कोर्ट की नोटिस के बाद नीट की जांच होती है और वह ‘क्लीन’ नहीं साबित होती, तो उन छात्रों के भविष्य का क्या होगा, जिनकी अनदेखी करके सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक नहीं लगायी? 

-इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर