दिल्ली में स्कूलों से संबंधित उपायों को छोड़कर GRAP-4 की सभी पाबंदियां 2 दिसंबर तक लागू रहेंगी 

नई दिल्ली, 28 नवंबर - वायु प्रदूषण मामले पर सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने कहा कि स्कूलों से संबंधित उपायों को छोड़कर जीआरएपी के चरण चार के तहत सभी पाबंदियां दो दिसंबर तक लागू रहेंगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ‘कोर्ट कमिश्नर’ की रिपोर्ट से पता चलता है कि अधिकारी जीआरएपी के चरण चार के तहत पाबंदियों को सही तरीके से लागू करने में ‘पूरी तरह विफल’ रहे हैं। न्यायालय ने कहा कि ‘जीआरएपी-चार’ की पाबंदियों को सुनिश्चित करने में ‘गंभीर चूक’ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लानी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि वह अपने अधिकारियों को निर्देश दे कि वे किसानों को उपग्रह की नजर से बचने के लिए शाम चार बजे के बाद पराली जलाने की सलाह न दें।

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